बिछिया में भू-राजस्व बकायादारों पर प्रशासन की सख्ती, संपत्ति कुर्की की चेतावनी…देखें सूची किन किन की हो सकती हैं, नीलाम संपत्ति…
रेवांचल टाइम्स – मंडला: ज़िले के भुआ बिछिया तहसील क्षेत्र में भू-राजस्व एवं डायवर्सन शुल्क की वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बकायादारों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, साथ ही राजस्व विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर उन्हें बकाया राशि जमा करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।
शिविर के दौरान कई बकायादारों ने अपनी राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन अब भी कुछ लोगों ने निर्धारित समय सीमा में भू-राजस्व का भुगतान नहीं किया है। इसे देखते हुए बिछिया एवं अंजनिया वृत्त के राजस्व विभाग ने उन बकायादारों की सूची जारी कर दी है, जिन्होंने अब तक अपनी देनदारी नहीं चुकाई है।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल बकायादार आगामी दो दिनों के भीतर भू-लेख पोर्टल के माध्यम से राशि जमा कर चालान की प्रति तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में भुगतान न करने की स्थिति में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के तहत संबंधित व्यक्तियों की चल/अचल संपत्ति कुर्क कर नीलामी की जाएगी।
चालान जमा करने की अपील
जिन बकायादारों ने पहले ही भुगतान कर दिया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी चालान की प्रति संबंधित तहसील या उप तहसील कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी बकाया राशि का भुगतान कर किसी भी कठोर कार्रवाई से बचें।
