म.प्र. कोल्हाहल अधिनियम के तहत बिछिया पुलिस ने डी.जे.संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक पर की कार्यवाही
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला दिनांक 13.02.2025 की रात्रि में बिछिया थाना से गस्त पर रवाना टीम को देर रात सूचना मिली कि वार्ड नं 5 बिछिया में किसी व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक साउंड पर डी.जे बजाया जा रहा जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है, सूचना पर गस्त टीम रात्रि 1:30 मौके पर पहुंची जहां संतोष उईके पिता कमल द्वारा बारसा के कार्यक्रम में डी.जे संचालक महेंद्र मरावी पिता पंचम सिंह मरावी 26 साल निवासी पड़रिया के द्वारा (साउंड) डी.जे बॉक्स से ध्वनि प्रदूषण कर रहा था साथ ही मौके पर कार्यक्रम एवं डीजे संचालक से डीजे संचालन करने हेतु अनुमति दस्तावेज चाहे गए जो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया मौके पर 03 बड़े साउंड बॉक्स 03 मिक्सर मशीन व डीजे बजाने हेतु अन्य उपकरणों को जप्त किया जाकर उक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए परिवाद क्रमांक 001/25 धारा 5/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 कायम किया गया।
उल्लेखनीय है कि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए समस्त थानों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान व किसी भी माध्यम से कोल्हाहल आदि की सूचना पर कार्यवाही की जावेंगी, आमजन डीजे आदि कोल्हाहल की सूचना डायल 100 पर भी दे सकते हैं। साथ ही मंडला पुलिस द्वारा दिन के समय साऊंड लिमिट और रात्री में शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय का ध्यान रखने की अपील की गई।
