अवैध कॉलोनाइजरो पर नही कश पा रहा शिकंजा जिला प्रशासन

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नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फैला रहा कुकरमुत्तों की तरह मकड़जाल शिकायत के बाद नही कोई कार्यवाही….

रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले में सरकारी भूमि के अतिक्रमण के साथ साथ अबैध कालोनियाँ और कालोनाइजरों धड़ल्ले से बिना अनुमति से बेख़ौफ़ चल रहा है अबैध कालोनियों का गोरखधंधा खेत खरीद कर रहे है बिना मापदण्डों के बनाई जा रही कालोनी न बिजली न सड़क न नाली केवल एक अच्छा सपना दिखा कर लोगों के साथ किया जा रहा है छलावा जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बन कर शिक़वा शिकायत में भी नही कर रहे है कार्यवाही किस करना से नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अँचलों तक तेजी से फैल रहा है कालोनाइजर का मकड़ जाल वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद निवास अंतर्गत बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के कॉलोनी बनाने वालों पर लगभग तीन साल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि नगर परिषद निवास के वार्ड नंबर 10 में बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए कॉलोनी बनाने वालों की शिकायत किए जाने पर नगर परिषद निवास द्वारा 21 जून 2023 को अनावेदकों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अवैध कॉलोनी बनाने वालों ने ना तो नोटिस का उत्तर दिया है और ना ही कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है और भूखंडों को बेचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी परिषद को दी गई है, लेकिन अपने ही नोटिस पर आगे कोई कार्यवाही करने को परिषद तैयार नहीं है।

बिना लाईसेंसी ठेकेदार नगरीय क्षेत्रों में धड़ले से काट रहे है कालोनी हैं, कॉलोनी बनाने वालों को, नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निर्वहन तथा शर्ते नियम 1985 एवं भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संहिता की धारा 339(ग) के प्रावधानों का पालन करते हुए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है, लाइसेंस प्राप्त किए बगैर किया जाने वाला निर्माण अवैध होने के साथ ही अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर जुमनि, सजा के साथ ही विक्रय किए गए भूखंडों की रजिस्ट्री निरस्त करने का प्रावधान संहिता में दिया गया है। उक्त कार्यवाही किए जाने के लिए नगर परिषद निवास द्वारा जून 2023 में नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसके पालन में अवैध कॉलोनी बनाने वालों ने अभी तक कोई कोई कार्य नहीं किया है। नियमानुसार परिषद को आगे कार्यवाही करना था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अवैध कॉलोनी बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं।

एसडीएम निवास विक्रय पर लगा चुके हैं रोक

वही जानकारी के अनुसार शिकायत पर एसडीएम निवास के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व संबंधित अवैध कॉलोनी बनाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कॉलोनी की भूमि के विक्रय पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन नगर परिषद निवास द्वारा इसके बाबजूद अपने कार्यालय में लंबित मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

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