बदल गया अंग्रेजो के जमाने का कानून,बजाग थाने में जनसामान्य को दी गई नए कानून की जानकारी, आयोजित कार्यक्रम में थाना परिसर में पौधोंरोपण भी किया गया

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दैनिक रेवांचल टाइम्स – एक जुलाई से देश भर में लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय सहिता 2023 के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से सोमवार को बजाग थाने में जनसामान्य की बैठक रखी गई।आहूत बैठक में ग्राम के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रबुधजन, शिक्षाविद, चिकिसक, व्यापारी, जनसामान्य की संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि, पुलिस विभाग के वरिष्ठ व अधिकारी कर्मचारी, वनविभाग जनपद कार्यालय के कर्मचारीगण,स्कूली छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।इस अवसर पर सभी अतिथियों की मौजूदगी में थाना परिसर में पौधों रोपण भी किया गया।परिसर में फलदार वृक्ष आम, जामुन आंवला,एवं विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए।नए कानून के संबंध में उपस्थित जनसमुदाय को जानकारी प्रदान करते हुए बजाग एसडीओपी पीएस मरावी ने बताया की अंग्रेजो के जमाने से चलाए जा रहे कानूनो में फेरबदल किए गए हैं जिसमे से तीन अपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं संसद में दिसंबर 2023 में पारित कानून आज से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। वही उन्होंने बताया की नए कानून के तहत अब पुलिस को हर कार्यवाही घटनास्थल पर जाकर करना होगा, घटित अपराध में जुटाए गए सभी साक्ष्यों को हैश वेल्यू पर ही न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा ।इसके लिए विभाग की जवाबदेही तय की गई है शासन की मंशा के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा नए कानून की जानकारी सभी जनसामान्य के संज्ञान में लाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।जहा लोगो को नवीन भारतीय नागरिक संहिता 2023 की जानकारी प्रदान की जायेगी।थाने में आयोजित बैठक में आगे की जानकारी थानाप्रभारी बीके पंडोरिया द्वारा देते हुए बताया गया की लागू किए गए तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता ,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएंगे।अंग्रेजो के जमाने के कानून अब इतिहास बनकर रह जाएंगे।उन्होंने बताया की नए कानून में धाराओं का क्रम बदला गया है नए कानून के तहत पुलिस विभाग को हर कार्य समय सीमा में करने की जवावदेही तय की गई है नए कानून को आसान बनाते हुए डिजिटल साक्ष्यो को मान्यता प्रदान की गई है थाना प्रभारी ने कहा की पीड़ित व्यक्ति घर बैठे भी घटित अपराध की प्राथमिकी दर्ज करा सकता हैं जिसके लिए तीन दिवस के भीतर थाने में आना होगा।उन्होंने कहा की पीड़ित पक्ष को शीघ्र ही न्याय और राहत मिले इसके लिए नया कानून लागू किया गया है बैठक में थाना भवन में उपस्थित जनसमुदाय से सुझाव भी मांगे गए।लोगो ने पुलिस से नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया।आयोजित बैठक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश्वर साहू,रैयत के सरपंच शंकर धुर्वे,माल की सरपंच द्रोपदी रोतैल, पंच प्रेमाबाई, उपसरपंच मुरारी लाल साहू, परडिया सरपंच कैलाश मरावी, भुर्सी सरपंच सुभाष पट्टा,प्रमोद साहू,नीरज मुजवार,शंकर भदौरिया, कमलेश पटेरिया, रामाबनबासी,यशवंत साहू,चूरामन साहू,संतोष साहू,राजेश साहू, उमेश कुलदीप, अजय साहू, एवं पुलिस विभाग से एसआई अशोक तिवारी,धनंजय साहू,गणमान्य नागरिक, शासकीय विभागों के कर्मचारी ,स्कूली छात्र छात्राओं सहित पुलिस विभाग का अमला मौजूद रहा।

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