किरायेदार की जानकारी न देने पर मकान मालिक पर एफआईआर दर्ज कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन: थाना नैनपुर पुलिस ने की कार्रवाई

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दैनिक रेवांचल टाइम्स, मंडला (नैनपुर):मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरई चौकी के ग्राम खिरखिरी में मकान मालिक बसंत पिता शेखलाल के खिलाफ कलेक्टर के आदेश की अवहेलना के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब भेड़ाघाट पुलिस द्वारा एक बड़े चोरी के प्रकरण में खिरखिरी में स्थित मकान से चोरी का माल बरामद किया गया।

घटना का विवरण

ग्राम खिरखिरी निवासी बसंत पिता शेखलाल ने अपने मकान में दास सुरेश (निवासी ग्राम पाकलापल्ली, थाना आस्का, जिला गंजाम, उड़ीसा) और उसके साथियों को किराए पर रखा था। ये किरायेदार उड़ीसा के रहने वाले थे, जिन्होंने 27 सितंबर 2024 को जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में एक सोने-चांदी की दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी के बाद, जेवरात को खिरखिरी स्थित किराए के मकान में छुपाकर रखा गया।

भेड़ाघाट पुलिस ने 13 नवंबर 2024 को दास सुरेश से पूछताछ के आधार पर खिरखिरी में बसंत के किराए के मकान से चोरी के जेवरात बरामद किए।

कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन

जांच के दौरान यह पाया गया कि मकान मालिक बसंत ने किरायेदारों की जानकारी स्थानीय पुलिस चौकी या सिटीजन पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। जिला कलेक्टर मंडला ने 4 सितंबर 2024 को आदेश जारी कर सभी मकान मालिकों, होटल, लॉज, धर्मशालाओं और ठेकेदारों को बाहरी व्यक्तियों को किराए पर मकान देने की स्थिति में उनकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देने और चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद बसंत ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। इस लापरवाही के कारण बाहरी अपराधियों को शरण मिली, जिससे चोरी जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने में आसानी हुई।

पुलिस की कार्रवाई

बसंत पिता शेखलाल के खिलाफ धारा 223, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विवेचना में लिया है।

महत्वपूर्ण पहलू

इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की उन कोशिशों को उजागर किया है, जो बाहरी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मकान मालिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में की गई थीं।

पुलिस और प्रशासन की अपील

पुलिस और प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कलेक्टर के आदेशों का पालन करें। किरायेदारों की जानकारी स्थानीय थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

यह मामला कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक जिम्मेदारी की अहमियत को रेखांकित करता है और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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